Crime: हत्या और दुराचार का आरोप सिद्ध-- दो दोषीयों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

Crime: हत्या और दुराचार का आरोप सिद्ध-- दो दोषीयों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

भाईयों ने ही तेज धार हथियार से काट दिए थे बहन का हाथ और गला 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने सुनाई सजा 



सुंदरनगर, 12 दिसम्बर 


HimachalToday.in


सुंदरनगर में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने दुराचार करने और तेज धार हथियार से हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर दो दोषीयों को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। 


उप जिला न्यायवादी मंडी विनय वर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में 27 अगस्त को  घनश्याम सिंह, निवासी कडाहरोपा डाकघर बागचनोगी, तहसील थुनाग जिला मंडी ने पुलिस को बयान किया कि दिनांक 26 अगस्त को समय करीब शाम को 6 बजे उसकी भतीजी (मृतिका) भाटकी धार सामान लेने गयी थी और करीब साढे 8 बजे शाम को पीडिता (मृतिका) ने अपनी बहन को फोन किया कि अंकल को भेजो उसे मार रहे हैं, जिस पर सभी गांव के लोग इक_े हुए और पीडिता को ढूढते हुए बुन्गाधार आये तथा वहां रात को करीब 2.30 बजे पहुंचे और वहां रास्ते में जेकेट और सामान का थैला मिलास उसके बाद वे पीडिता को ढूढते हुए 500 मीटर निचे गये तो देखा कि पीडि़ता लहुलुहान पड़ी थी और उसके हाथों और गले में तेज धार हथियार से काटने के निशान थे। जिसकी उस वक्त मृत्यु हो चुकी थी, धनश्याम के ब्यान के आधार पर गोहर थाना में अभियोग दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक चांद किशोर, तत्कालीन प्रभारी थाना गोहर ने अमल में लायी थी। 

मामा और बुआ के लडक़े ने की थी दुराचार करने और तेज धार हथियार से हत्या

पीडिता की हत्या आरोपी निर्मल सिंह पुत्र रोशन लाल, गांव पाटन, डाकघर. बागचनोगी तहसील थुनाग और सुभाष चंद पुत्र वेश राम, निवासी कडाहरोपा डाकघर. बागचनोगी तहसील थुनाग जो कि रिश्ते में मृतिका के भाई (मामा और बुआ के लडक़े) लगते थे, छानबीन में पाया गया कि आरोपियों ने टोके और छुरी से उसकी हत्या की है। रासायनिक परीक्षण से छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि हत्या से पहले मृतिका के साथ दुराचार भी हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी गोहर द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था। 

उक्त मामले की पैरवी तत्कालीन उप जिला न्यायवादी भीष्म चंद और वर्तमान उप जिला न्यायवादी चानन सिंह की और इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 37 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। 

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्मल सिंह पुत्र रोशन लाल गांव पाटन डाकघर. बागचनोगी तहसील थुनाग को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में आजीवन कठोर कारावास और पचास हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई और धारा 201 के तहत साक्ष्य को मिटाने के आरोप में दोषी को दो साल के कारावास और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छ महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई और धारा 376 के तहत दुराचार के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई तथा दुसरे दोषी सुभाष चंद पुत्र वेश राम को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में आजीवन कठोर कारावास और पचास हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई और धारा 201 के तहत सक्ष्य को मिटाने के आरोप में दो साल के कारावास और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छमहीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई दोषीयो को दी गयी। सजा विभिन धाराओं में साथ साथ चलेगी। 


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